चाकू से हमला कर मारपीट करने के मामले 4 आरोपियों को कारावास....

देवास। चाकू से हमला कर मारपीट करने के मामले 4 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने धारा 323 में 3-3 माह का तथा धारा 324 में 6-6 माह का कारावास से दण्डित किया।जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि फरियादी शाहिद द्वारा पुलिस थाना कोतवाली देवास मे आकर मौखिक शिकायत दर्ज कराई की 29 जुलाई 2014 को दोपहर 3 बजे फरियाादी शाहिद ईद होने से नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था, जैसे ही वह स्वास्तिक नगर चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर पहले से खडे अमन व उसके साथी फिरोज, इमरान व वसीम जो अजीम के घर वालों को बिना कारण गालियां दे रहे थे। जब फरियादी शाहिद ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया तो लात-घुसो से मारपीट करने लगे इतने मे अजीम आ गया, जिसने आरोपीगण को समझाया कि क्यो मारपीट कर रहे हो तो आरोपी अमन ने लकडी से मारा, जो अजीम के सिर के ऊपर व कंधे पर चोट लगी। इतने में आरोपी फिरोज ने शाहिद को चाकू से मारा, जिससे शाहिद के दांहिने हाथ के अंगुठे मे चोट लगी। कासिफ खान व शाकिर खान ने बीचबचाव किया तो ये चारो आरोपीगण मिलकर जाते-जाते गालियां देते हुए बोले की आज तो बच गये हों आईंदा मिले जो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की शिकायत के आधार पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लेकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अमन उर्फ रमजू खां पिता रहीम खा,फिरोज पिता रहीम खा,वसीम खान पिता हकीम खान तथा इमरान खान पिता रसीद खान सभी निवासी नौसराबाद कालोनी देवास को धारा 323 में 3-3 माह का तथा धारा 324 में 6-6 माह का कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से चंदरसिंह परमार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पैरवी संपादित की एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक धर्मेन्द्र वाघेला का सहयोग रहा।