देवास।विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित किया गया।जिसमे नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को 15 वर्ष का कारावास,सहयोग करने वाले को 7 वर्ष और पनाह देने वाले को 5 वर्ष का कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।उप संचालक अभियोजन श्री अजय सिंह भंवर ने बताया कि फरियादी ने टोंककला चौकी पर शिकायत कि मैं उक्त पते पर रहता हूूॅ। 3 अगस्त 2018 को करीब 10 बजे दिन में मेरी लड़की जो कक्षा 10वी मे पढती है। घर से स्कूल जाने का कह कर गयी थी जो अभी तक घर वापस नहीं आयी है जिसकी तलाश मैंने आसपास गांव व रिष्तेदारी में तथा सहेलियां के घर तलाश की, पर पता नही चला मुझे शंका है कि मेरी लडकी को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। पुलिस ने विवेेचना के दौरान अपहर्ता को उसके पिता के समक्ष आरोपी जितेन्द्र पिता नंदराम बागरी उम्र 20 वर्ष निवासी चिड़ावद के कब्जे से सालावस रोड पेट्रोल पंप के पास जोधपुर से बारामद किया गया तथा अपहर्ता के कथन न्यायालय में कराये गये। जिसमें उसने बताया कि जितेन्द्र बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपनी बॅुआ की लडकी मायाबाई के घर चोबाराजागीर ले गया। दूसरे दिन आरोपी अपने जीजा के साथ मुझे राजस्थान ले गये तथा पुलिस द्वारा मुझे बरामद किया गया। पुलिस ने धारा 366, 368, 376 एन, 376 डी, 34 भादवि 5/6 पोक्सो एक्ट बढाया जाकर जितेन्द्र पिता नंदराम बागरी उम्र 20 वर्ष निवासी चिडावद,अशोक पिता कालू उम्र 40 वर्ष निवासी सांवेर सोनकच्छ ,माया बाई बेवा जगदीष बागरी उम्र 30 वर्ष निवासी चैबारा जागीर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। जिसमें मुख्या आरोपी जितेन्द्र पिता नंदराम बागरी साथ में मोटर सायकल पर बेठाकर ले जाने वाले सहयोगी अशोक एवं नाबालिक लड़की को अपने घर पर आश्रय देने वाली माया बाई सभी आरोपीगण को दोषी पाया गया। न्यायालय ने जितेन्द्र पिता नंदराम बागरी उम्र 20 वर्ष निवासी चिडावद को धारा 363,366,5एल/6 पाक्सो एक्ट में 15 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अशोक पिता कालू उम्र 40 वर्ष निवासी सांवेर सोनकच्छ को धारा 366-ए में 7 वर्ष का कारावास व 3 हजार रूपए का अर्थदण्ड से एवं माया बाई पति स्व.जगदीश बागरी उम्र 30 वर्ष निवासी चैबारा जागीर कोे धारा 368 मेें 5 वर्ष का कारावास व 3 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुशवाह का सहयोग रहा।उपरोक्त निर्णय वर्तमान में सामाजिक परिदर्ष के आधार पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में एक नाबालिक लड़की को अगवा करने में एवं सहयोग करने वाले को भी दण्डित किया गया है। जिससे समाज में इस तरह के अपराधों में कमी आयेंगी।
लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को 15 वर्ष का कारावास