मन्दसौर-जिले की समस्त एम्बुलेंस अधिग्रहित, कोरोना कंट्रोल रूम के तहत होगी संचालित,मन्दसौर शहर नो ट्रैफिक झोन घोषित, केवल इमरजेंसी सेवाओं के वाहन को छूट,पशु आहार, खेती दवाई सप्लाई को भी छूट,कलेक्टर मनोज पुष्प ने दी जानकारी।
*जिले में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थान आगामी 31 मई तक किसी प्रकार की किस्तों की वसूली नही करेगी – कलेक्टर*
मंदसौर 29 मार्च 20/ भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने समस्त व्यावसायिक बैंकों (लपु वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लोकल एरिया बैंक सहित) सभी प्राथमिक (अन) कॉपरेटिव बैंक, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं सभी नॉन बैंकिंग वित्तिय कंपनियों (हाऊसिंग फायनेस सहित को कोविद-19 के अंतर्गत रेगुलेटरी पैकेज जारी करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये है एव तीन माह तक सभी देय मासिक किश्तो पर ऋण स्थगन की स्वीकृति प्रदान की जाकर आगामी किश्ते, ब्याज की वसूली आदि तीन माह के लिए पुनर्भुगतान हेतु आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए है।
अतः उक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट जिल मदसौर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मंदसौर जिले में इस तरह के प्रतिब्धात्मक आदेश जारी किया है। मंदसौर जिले में कार्यरत सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, साहुकार, शहरी साख सहकारी संस्थाएं एवं वित्तीय लेनदेन करने वाली अन्य संस्थाए/व्यक्तिओ जिनके द्वारा स्वयं सहायता समूह, छोटे कारोबारियों, किसी व्यक्ति या व्यक्तिओ के समूहों आदि को वित्तीय सहायता ऋण प्रदान करते हैं एवं दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रेमासिक व्याज/किश्तों की वसूली करते हैं, वे वैसी किश्तेब्याज वसूली अगले तीन माह यथा 1 मार्च से 31 मई तक स्थगित करें एवं ऐसे किश्तों को आगे बढायें।